अटल पेंशन योजना (APY) - खाता बंद करने का प्रपत्र (स्वैच्छिक निकास)
ATAL PENSION YOJANA (APY) – ACCOUNT CLOSURE FORM (VOLUNTARY EXIT)
📋 प्रपत्र भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश (Instructions Before Filling the Form)
भाषा चयन (Language Option): आप नीचे दिए गए ड्रॉपडाउन से प्रपत्र की भाषा English या हिंदी (Hindi) चुन सकते हैं।
पार्ट-वाइज फॉर्म (Step-by-Step Filling): फॉर्म को 3 भागों में बांटा गया है। 'Next (अगला)' बटन दबाकर आगे बढ़ें और अंत में 'Generate Preview' पर क्लिक करें।
सभी इनपुट वैकल्पिक हैं (All Fields Optional): कोई भी फ़ील्ड अनिवार्य नहीं है। यदि आप कोई जानकारी प्रिंट के बाद पेन से भरना चाहते हैं, तो उसे खाली छोड़ सकते हैं।
ड्राफ्ट और रीसेट (Save Draft / Reset / Delete): आप अपना भरा हुआ डेटा ब्राउज़र में सुरक्षित (Save Draft) रख सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं।
A4 पोर्ट्रेट प्रिंट एवं डाउनलोड: प्रिंट बटन दबाने पर प्रपत्र स्वतः A4 Portrait Mode के एक पेज में एडजस्ट होकर प्रिंट होगा।
🔒डेटा सुरक्षा: आपकी जानकारी इस वेबसाइट पर आपके ब्राउज़र में ही संसाधित होती है। बैंक खाता विवरण किसी सर्वर पर भेजा नहीं जाता।
भाग 1: शाखा एवं खाता विवरण (Part 1: Account Details)
भाग 2: बंद करने का कारण एवं स्थान (Part 2: Closure Reason)
भाग 3: पावती एवं बैंक विवरण (Part 3: Acknowledgement)
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📄 लाइव आवेदन प्रपत्र प्रीव्यू (Exact A4 Portrait Format Preview)
प्रिंट विकल्प (Print Form) में यह प्रपत्र स्वतः A4 साइज पोर्ट्रेट मोड (एक पेज) में एडजस्ट हो जाता है।
ℹ️ अटल पेंशन योजना (APY) स्वैच्छिक निकास के बारे में (About APY Account Closure / Voluntary Exit)
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana - APY) भारत सरकार द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के माध्यम से संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिक शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रतिमाह तक की गारंटीकृत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
स्वैच्छिक निकास प्रक्रिया (Voluntary Exit Procedure): यदि कोई अभिदाता 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलना चाहता है (जैसे कि अंशदान भुगतान करने में असमर्थता या तत्काल धन की आवश्यकता), तो उसे संबंधित बैंक शाखा में यह "APY Account Closure Form (Voluntary Exit)" जमा करना होता है।
सरकारी सह-अंशदान नियम (Government Co-Contribution Rule): यदि किसी अभिदाता ने APY के तहत सरकारी सह-अंशदान का लाभ उठाया है और वह 60 वर्ष से पूर्व स्वेच्छा से बाहर निकलता है, तो उसे केवल उसके द्वारा जमा किया गया अंशदान और उस पर अर्जित शुद्ध वास्तविक आय (खाता रखरखाव व संपत्ति प्रबंधन शुल्क घटाने के बाद) ही वापस की जाएगी। सरकार का सह-अंशदान और उस पर अर्जित आय वापस नहीं की जाती है।
बचत खाते में भुगतान: खाता बंद होने की प्रक्रिया पूरी होने पर पेंशन कोष (Corpus / Pension Wealth) की राशि सीधे अभिदाता के संबद्ध बचत बैंक खाते (Savings Bank Account) में जमा कर दी जाती है।